केंद्र सरकार ने किया मोटर वाहन एक्ट में बदलाव

देहरादून/टिहरी - गढ़ निनाद ब्यूरो

केंद्र सरकार नया मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। पुराने एमवी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कोई युवक 18 साल की उम्र में लाइसेंस लेता था तो उसे 20 साल या 50 साल की उम्र पूरी होने तक डीएल जारी होता था।

इसके बाद डीएल को रिन्यूअल कराना होता था। अब नये नियम के तहत 30 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति डीएल बनवाता है तो उसे 40 वर्ष पूरे होने तक लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस धारक को लाइसेंस रिन्यूअल कराना होगा। 30 साल से अधिक और 55 वर्ष से कम आयु वाले को 10 वर्ष के लिए लाइसेंस जारी होगा। इसके बाद लाइसेंस का नवीनीकरण होगा।50 वर्ष से अधिक और 55 से कम आयु वाले को 60 साल तक की उम्र का और 55 वर्ष से अधिक उम्र वालों को पांच-पांच साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।

Share:

Related Posts:

Search This Blog

Definition List

header ads