1अक्टूबर से ATM से पैसे निकालने से जुड़े नियम, करोड़ों ग्राहकों को मिलेगा इसका फायदा

एटीएम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत

नई दिल्ली

अगर आप भी उनमें से हैं जो कि अक्सर एटीएम की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने एटीएम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी है।

जी हां, दरअसल एटीएम ट्रांजेक्शन में फेल ट्रांजेक्शन जैसी परेशानी का सामना ग्राहक अक्सर करते हैं। हालांकि बैंक ऐसी फेल ट्रांजेक्शन गिनती करते हैं, जिसके कारण ग्राहकों के फ्री ट्रांजेक्शन कम हो जाते हैं। लेकिन अब एटीएम इस्तेमाल करने के नियमों को लेकर आरबीआई ने नियम जारी किए हैं जिससे ग्राहकों को फायदा होगा।

ये तो आपको पता ही होगा कि बैंक कुछ ही संख्या में एटीएम की फ्री ट्रांजेक्शन हर महीने अपने ग्राहकों को देते हैं। दरअसल फ्री ट्रांजेक्शन के बाद वह ग्राहकों से चार्ज लेते हैं। ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए आरबीआई ने सर्कूलर जारी कर फ्री ट्रांजेक्शन के नियम बताए हैं।

दरअसल ग्राहकों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि बैंक द्वारा फेल ट्रांजैक्शन को भी फ्री ट्रांजैक्शन गिन लिया जाता है। ज्यादातर बैंक 5 से 8 फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन देते हैं। इसके बाद बैंक चार्ज वसूलता है। आपको बता दें कि अभी देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI सामान्य सेविंग अकाउंट पर 8 फ्री ट्रांजेक्शन देता है। बता दें कि एसबीआई 5 फ्री ट्रांजेक्शन एसबीआई एटीएम और 3 अन्य बैंकों पर देता है। छोटे शहरों में 10 फ्री ट्रांजेक्शन मिलती है।

आरबीआई ने बदले ATM से जुड़े ये नियम

आपको बता दें कि अब बैंक नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस की जानकारी, चेक बुक अप्लाई, टैक्स पेमेंट या फंड ट्रांसफर को एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा।

यानी इसका मतलब यह है कि ये अब फ्री ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा बैंक फेल ट्रांजेक्शन को भी एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा।

मालूम हो कि पिन वैलिडेशन की वजह से एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने को भी एटीएम ट्रांजैक्शन में नहीं गिना जाएगा। बता दें कि आरबीआई ने साफ कहा है कि बैंक फेल ट्रांजेक्शन पर चार्ज नहीं वसूल सकते।

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