स्टिंग मामले मे हरीश को राहत। सीबीआई को अहम निर्देश
बिग ब्रेकिंग: नैनीताल- (गढ़ निनाद ब्यूरो)
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में उच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के बाद एक नवंबर को स्थिति साफ होने के बाद सीबीआई और यूनियन ऑफ इंडिया से अग्रिम कार्यवाही के लिए कहा है।
मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की एकलपीठ ने सीबीआई की प्राथमिक जांच के बाद बनाई रिपोर्ट पढ़ी और कहा कि अगर 31 मार्च 2016 का सीबीआई जांच का आदेश गलत होता है तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती हैं और जांच शुरू कर सकती हैं। न्यायालय इसके बीच मे नहीं आएगी लेकिन ये कार्यवाही न्यायालय के अंतिम आदेश पर आधारित रहेगा।