नई टिहरी- 24 सितम्बर 2019
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी आषीश भटगांई ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 के दौरान प्रत्याषियों एवं उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके तहत निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्षी एवं निष्पक्ष बनाने हेतु यह आवश्यक है कि कोई भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टवीटर, यूटयूब, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सऐप इत्यादि के माध्यम से ऐसे कोई संदेश का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे जिससे धार्मिक, जातीय भावनाओं एवं सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।
यदि कोई उक्त निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय दण्ड संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा सूचना प्रधौगिकी एक्ट 2000 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है। इसके अलावा कोई भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री जारी करने से पूर्व जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचास्थानि से प्रमाणीकरण कराना होगा। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर होने वाला व्यय सम्बन्धित उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय विवरण में सम्मिलित किया जायेगा।