देहरादून- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी मुख्यालय रश्मि पंत ने कहा कि नए ऐक्ट में जुर्माने की दरें सिर्फ उन अभियागों में बढ़ाई गई, जो लोगों की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। वाहन के कागज नहीं होने पर पहले जितना जुर्माना लगता उतना ही है। जनहित को देखते हुए सरकार ने एक्ट में संशोधन किया है। इसलिए ऐक्ट का विरोध नहीं होना चाहिए। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसमें पैदल चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा का तक ध्यान रखा गया है। वाहन का प्रदूषण जांच पत्र नहीं होने पर दस हजार जुर्माना नहीं लगेगा, यह जुर्माना तब लगेगा जब वाहन प्रदूषण के मानकों पर खरा नहीं उतरेगा। यदि वाहन प्रदूषण नहीं कर रहा तो प्रमाण पत्र नहीं पर मात्र पांच रुपये का जुर्माना लगेगा।
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जनहित के लिए बनाया गया ऐक्ट : एआरटीओ
गोविन्द पुंडीर सम्पादक गढ़ निनाद साप्ताहिक बौराड़ी नई टिहरी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड