ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों पद पर ही लड़ सकते हैं दो से अधिक बच्चे वाले-निर्वाचन आयोग

देहरादून (राज्य संवाददाता)

देहरादून (राज्य संवाददाता) राज्य निर्वाचन आयोग के हवाले से एक महत्त्वपूर्ण खबर आई है। न्यायालय के फैसले के बाद आयोग ने कहा कि कोर्ट का फैसला ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्य पदों पर ही लागू होगा| दो से अधिक बच्चों वालों को चुनाव लड़ने पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के ताजा निर्णय के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट का फैसला केवल प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर ही लागू होगा | जबकि दो से अधिक बच्चों वाले अभी भी क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे|

आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट ने केवल पंचायती राज संशोधन अधिनियम की धारा 8 (वन )आर पर फैसला सुनाया है और यह धारा केवल ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों पर ही लागू होती है| जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर पंचायती राज संशोधन अधिनियम की धारा 53 और जिला पंचायत सदस्य पदों पर धारा 90 के तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता|

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर दी है| आयोग के इस नए कदम के बाद बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी वह निराश हो गए हैं| कई ने प्रचार भी शुरू कर दिया था तो कुछ ने नामांकन की तैयारी भी कर ली थी|

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