देहरादून ब्यूरो - 19 सितम्बर 2019
नैनीताल: पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को करारा झटका दिया है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि तीन बच्चों वाले उम्मीदवार पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। यह प्राविधान केवल 25 जुलाई 2019 के बाद ही लागू होंगे।
हाईकोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि तीन बच्चों वाले चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार ने नियम लागू किया था कि तीन बच्चों वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके भी तीन बच्चे होंगे। वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं। हाईकोर्ट में कांग्रेस और कई प्रधानों व संगठनों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने फैसला नियम विरुद्ध लागू किया है। हालांकि लोगों ने फैसले को सही भी माना था, लेकिन सरकार के लागू करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े किये थे। इस फैसले के बाद उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिन लोगों को तीन बच्चे होने के चलते चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था।