त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 की अधिसूचना जारी


नई टिहरी- (सू.वि.) राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड के द्वारा 13 सितम्बर को त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 की अधिसूचना जारी कर दिये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचास्थानि) डाॅ0 वी0 षणमुगम ने जनपद के नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर सभी निर्वाचन क्षेत्रों जिनमें निर्वाचन कराये जाने है में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी कर दी है। उन्होंने बताया कि जनपद के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता निर्वाचनों के परिणाम आने तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने जनपद के निर्वाचन कार्यो में लगे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आदर्श आचरण संहिता-2019 का पालन करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही जनपद की जनता से भी आदर्श आचरण संहिता का पालन करने की अपील की है।  

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचास्थानि) ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 के सफल सम्पादन के लिए जनपद के अन्तर्गत तैनात सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। उन्होंने जनपद के सभी कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों को निर्देश दियें हैं कि वे सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी अपने-अपने मुख्यालयों पर बने रहेंगे तथा विषम परिस्थिति में उनकी (जिला मजिस्टेªट) की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोडे़गें व अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के भी अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे तथा अधीनस्थों को भी सार्वजनिक अवकाश दिनों में सम्बन्धित मुख्यालय में उपस्थित रहने के लिए निर्देशित करेंगे
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