त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2019 अधिसूचना के मद्देनजर धारा-144 लागू

नई टिहरी (ग.नि.ब्यूरो) - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 की अधिसूचना 13 सितम्बर को जारी कर दिये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 वी0 षणमुगम ने निर्वाचन अवधि के दौरान जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 लागू कर दी है। जो निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगी।  धारा 144 के प्राविधानों के तहत जनपद के नगर निकाय क्षेत्रों को छोड़कर जनपद के सभी ग्रामीण क्षेत्रों एवं सभी नामांकन क्षेत्र, मतदान स्थल व मतगणना केन्द्र जिसमें जनपद के नगर निकायों के नामांकन केन्द्र, मतदान तथा मतगणना स्थल भी शामिल है की 100 मीटर परिधि तथा उनके निकटवर्ती बाजार, मोटर मार्गों पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कानून व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से एकत्रित नहीं होगें। सिक्ख धर्म के अनुयाइयों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का हथियार व लाठी डंडे आदि अपने पास नहीं रखेगा।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा जन-भावनाओं को भड़काने वाला कोई कृत्य नहीं किया जायेगा। न ही कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से किसी प्रकार की अफवाह फैलायेगा। किसी भी व्यक्ति, निर्वाचन अभ्यर्थी व राजनैतिक दल के लिए साउन्ड सिस्टम सभा, जुलूस आदि के लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/रिटर्निगं आफिसर से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक सम्पत्ति पर पोस्टर आदि प्रचार सामग्री चस्पा व लिखी नहीं जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने की अपील जनपद की जनता से की है। उन्होंने हिदायत दी है कि धारा-144 का उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
Share:

Search This Blog

Archives

Definition List

header ads