2 करोड़ लोगों का ITR रिटर्न पर मंडराया खतरा, हो सकता है कैंसिल

2 करोड़ लोगों का ITR रिटर्न पर मंडराया खतरा, हो सकता है कैंसिल, जानिए क्या है मामला


नई दिल्ली। 31 अगस्त को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी। लोगों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया। आखिरी दिन 5.65 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जिसमें से सिर्फ 3.61 करोड़ आईटीआर को वेरिफाई किया गया है। बाकी के करीब 2 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले आरटीआई को वैरिफाई नहीं किया जा सका है।


रद्द हो सकते हैं 2 करोड़ आईटीआर
31 अगस्त को आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख थी। करीब 5.65 करोड़ लोगों ने आरटीआई भरा, जिसमें से 3.61 करोड़ लोगों के आईटीआर वेरिफाई किए गए, लेकिन अब तक 2 करोड़ लोगों का आईटीआर वेरिफाई नहीं हो सका है। आपको बता दें कि बिना वेरिफिकेशन के ITR दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। यानी 2 करोड़ लोगों का आयकर रिटर्न अधूरा माना जाएगा।
क्या है आईटीआर वेरिफिकेशन का नियम
आयकर विभाग के नियम के तहत आईटीआर फाइल करने के अगले 120 दिन में उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अ गर ऐसा नहीं होता है कि आयकर विभाग यह मानता है कि आपने ITR फाइल ही नहीं किया है। बिना वेरिफिकेशन के ITR का प्रोसेस नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि आरटीआई वेरिफाई करने का तरीका बेहद आसान है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा जा सकता है।


कैसे वेरिफाई करें अपना ITR
आरटीआर वेरीफाई करने के लिए तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है आधार ओटीपी। इसमें आप रिटर्न भरने के बाद आधार OTP के जरिए उसे वेरीफाई कर सकते हैं। आरटीआर भरने के बाद अगर आप इस तरीके का चुनाव करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डालने के बाद आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा आप नेट-बैंकिंग के जरिये भी ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। वहीं आयकर विभाग आपको बैंक अकाउंट के जरिए भी आरटीआर वेरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक ATM के जरिए भी वेरिफाई किया जा सकता है। इन सब तरीके के अलावा आप फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं।
नेट बैंकिंग से कैसे करें वेरिफाई
नेट बैंकिं के जरिए घर बैठे-बैठे आप अपना ITR वेरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको वर्तमान में यह सुविधा कुछ बैंकों के पास ही है।अगर आप उस बैंक के ग्राहक हैं तो नेटबैंकिंग के जरिए आरटीआर वे रिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। जिसके बाद उसमें आपको टैक्स टैब में ई-वेरीफाई का विकल्प मिलेगा। बस इस पर आपको क्लिक करते ही आपको वेबसाइट इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर ले जाएगी। जिसके बाद माई अकाउंट क्लिक कर आप जेनरेट ईवीसी का विकल्प पर क्लिक करते ही आपके ईमेल और मोबाइल फोन पर 10 अंक का एक कोड आएगा, जो 72 घंटे तक वैध रहता है। आप यहां आयकर रिटर्न वेरीफाई करने के लिए माय अकाउंट टैब में जायें और ईवीसी डालें। इस के बाद सबमिट करते ही आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा।
बैंक अकाउंट और ATM के जरिए
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बैंक अकाउंट के माध्यम से ITR रिटर्न को ई-वेरीफाई करने की सुविधा देता है, लेकिन ये हर बैंक में उपलब्ध नहीं है। अगर आपका बैंक यह सुविधा देते है तो आपको बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर डालना होगा। अगर आपकी जानकारी बैंक में डाली गई जानकारी और आपके पैन कार्ड में लिखे आपने नाम और बैंक अकाउंट का नाम मिलता है तभी वेलिडेशन सफल होगा। इसके अलावा ITR वेरिफिकेशन की सुविधा ATM से भी मिल सकती है।
(साभार-वन इंडिया)
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