जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला चिकित्सालय बौराड़ी में स्वास्थ्य दिवस शिविर में लोगों को जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि यह जानना जरूरी है कि हर मानसिक समस्या गंभीर मनोरोग नहीं है। परिवार व समाज की ओर से इन रोगियों के साथ किए जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 लागू किया है।
कुमार ने कहा कि इस कानून में मानसिक रोगियों के अधिकार, कानूनी सुरक्षा व इलाज की सुविधाओं को तय किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को निशुल्क कानूनी ज्ञान माला पुस्तक वितरित की गई। इस मौके पर डॉ. अमित राय, डॉ. दिव्यांशु, अधिवक्ता बीना राणा, अनीता नेगी, सुनीता पंवार समेत कई लोग मौजूद रहे।