गांव की शादी विवाह में परोसी शराब तो लगेगा 5100 रुपये का जुर्माना

नई टिहरी*गढ़ निनाद*

नव निर्वाचित ग्राम प्रधान ने कहा गांव की शादी विवाह में परोसी शराब तो लगेगा 5100 रुपये का जुर्माना

टिहरी जनपद के विकास खण्ड थौलधार अंतर्गत सीमांत गांव खर्क भैडी के ग्रामीणों की बैठक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ऋषि राम भट्ट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें शराब के बढ़ते प्रचलन पर चिता जाहिर की गई। ग्रामीणों ने इसके सार्वजनिक प्रयोग पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि गांव में शादी समारोह व अन्य अवसरों पर शराब परोसना समाज के लिए ठीक नहीं है इससे गांव का माहौल प्रभावित हो रहा है।

ग्राम प्रधान ने कहा कि गांव की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ गयी है इसलिए बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए शराब का मोह त्यागना होगा। शराब के सार्वजनिक प्रयोग पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि भविष्य में गांव का कोई भी परिवार शादी व अन्य अवसरों पर शराब नहीं परोसेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों में शराब का प्रयोग वर्जित होगा।

बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि जो भी पंचायत के इस फैसले का उल्लंघन करेगा उससे 5100 सौ रुपये की धनराशि अर्थदंड के रूप में वसूली जाएगी और एक से अधिक बार पंचायत के फैसले का उल्लंघन किया तो फिर उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से तय किया कि आने वाले नये साल में एक जनवरी से ग्राम पंचायत का यह निर्णय लागू होगा और गांव के सभी लोग गांव की पहचान के लिए इसका पालन करेंगे। नव निर्वाचित प्रधान का यह फैसला वास्तव में सराहनीय है। इससे नई पीढ़ी को इस लत से बचाया जा सकता है ।

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