कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को लताड़ा

हेगः कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा- वियना संधि का हुआ उल्लंघन।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के प्रसिडेंट जज अब्द्युक्वबी युसूफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में विएना संधि का उलंघन किया है।

बुधवार को 193 सदस्यीय वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट पेश सकते हुए युसूफ ने कहा कि उन्होंने अपने 14 जुलाई के फैसले में संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक अंग के तौर पर यह पाया कि पाकिस्तान ने विएना संधि के आर्टिकल 36 के अनुपालना का उल्लंघन किया है और इस केस में कार्रवाई किया जाना अभी बाकी है। इससे पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त मिली है।

आईसीजे ने कहा कि इस गिरफ्तारी की सूचना भारतीय दूतावास को भी नहीं दी गई थी। यहां तक कि भारत के कई बार अपील के बाद भी कुलभूषण जाधव को काउंसुलर एक्सेस नहीं दिया गया।

अदालत ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वियना कन्वेंशन में निर्धारित अधिकारों के उल्लंघन के प्रभाव को पूरा वजन दिया जाए और गारंटी दी जाए कि उल्लंघन और उल्लंघन के कारण संभावित पूर्वाग्रह की पूरी तरह से जांच की जाए।

पूरी खबर: गढ़ निनाद न्यूज़ पोर्टल पर पढ़े

Share:

Related Posts:

Search This Blog

Definition List

header ads