बाल गंगा तहसील के राजस्व उप निरीक्षक भरत लाल एवं मोहन लाल श्यामवेदी को सेवा काल के दौरान मिली थी प्रतिकूल प्रविष्टि
जिलाधिकारी एवं स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. वी षणमुगम ने शासन के निर्देश पर बालगंगा तहसील के दो राजस्व उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के आदेश जारी किए हैं। शासन ने 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कर्मचारियों की कार्य दक्षता जांचने के लिए जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है।
शासन के निर्देशों पर कमेटी ने बाल गंगा तहसील के राजस्व उप निरीक्षक पद पर कार्यरत भरत लाल की सेवा काल के सभी अभिलेखों का अवलोकन किया है। उसके आधार पर कमेटी ने उक्त कार्मिक की वर्ष 1990-91 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां प्रतिकूल पाई है। उसके बाद पिछले 10 साल के अभिलेखों के अनुसार भी उनकी प्रविष्टियां खराब पाई गई हैं।
एसडीएम घनसाली की रिपोर्ट को भी अनिवार्य सेवानिवृत्त्ति का आधार माना गया है। इसी तहसील के राजस्व उप निरीक्षक मोहन लाल श्यामवेदी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां प्रतिकूल पाई गई हैं। इसमें भी एसडीएम नरेंद्र नगर की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। डी एम ने शासनादेश में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शनिवार को भू लेख अधिष्ठान के तहत बाल गंगा तहसील के दोनों उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति के आदेश दे दिए हैं ।
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