RO पर लगाए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी




दिल्ली ब्यूरो
दिल्ली में पानी को लेकर RO पर लगाए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसे सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में RO पर बैन जारी रखने का आदेश दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने RO कंपनियों को अपनी बात 10 दिन के अंदर मंत्रालय के सामने अपनी बात रखने को कहा।

वॉटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली में RO फिल्टर के उपयोग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है। ऐसे में RO का इस्तेमाल न होने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई करे और एनजीटी की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को खत्म करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासपास ने भी ट्विट करते हुए कहा कि अगर दिल्ली का पानी शुद्ध है तो अरविंद केजरीवाल ये घोषणा करें कि उनके सभी कार्यालयों से RO हटा लिया जाएगा। इसके बाद सभी सरकारी बैठकों में बोतल बंद पानी की जगह नल का पानी पिलाया जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार पानी के मानक को मेंडेटरी करने की अनुशंसा करे।

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