अयोध्या मामले में 70 साल बाद सुप्रीम फैसला: मंदिर वहीं बनेगा लेकिन मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दे सरकार
अयोध्या जमीन विवाद मामले में आज सुप्रीम फैसला आया है। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा समाप्त कर दिया है। हम संतुलन पर चलेंगे किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार मंदिर निर्माण की कार्यवाही शुरू करे । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन कहीं और जगह पर उपलब्ध कराई जाय। सरकार ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण करेगी साथ ही मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन दी जाएगी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शिया वक्फ बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरकेलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं। साथ ही कहा कि विवादित स्थल इस्लामिक ढांचा नहीं था। मस्जिद कब बनी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित जमीन सरकारी है।
पूरी खबर: "अयोध्या मामले में 70 साल बाद सुप्रीम फैसला" गढ़ निनाद समाचार पोर्टल पर पढ़ें