नैनीताल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है

नैनीताल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । किच्छा निवासी लाल बाहादुर कुशवाह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार के आरक्षण सम्बंधित 13 अगस्त और 22 अगस्त के नोटिफिकेशन को चुनोती दी है जिसमे सरकार  ने पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को दो भागो में विभाजित किया  गया है एक तो ग्राम पंचायतें जिनमे कोई फेरबदल नही किया गया है उनमे आरक्षण चौथे चक्र में लागू करने की व्यव्स्था की है दूसरे वे ग्राम पंचायतें जिनमे नए वार्ड बने है या जिनमे 50 प्रतिशत नए सदस्य जुड़े हैं या कोई नई ग्राम पंचायत बनी है उनमे प्रथम चक्र का आरक्षण लगने की व्यव्स्था निर्धारित की है । याचिकर्ता का कहना है कि सरकार की यह आरक्षण व्यव्स्था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानो के विरुद्ध है इसलिए सरकार के ये नोटिफिकेशन निरस्त  करने योग्य है कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । 
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