हाई कोर्ट ने शान्ति भंग मामले में दर्ज 21 कांग्रेसियों पर दर्ज मामले खारिज किये

नई टिहरी-(गढ़ निनाद ब्यूरो)विगत वर्ष  प्रशासन की ओर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान शांति भंग के आरोप में 21 कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने जिन बांध प्रभावितों और विस्थापितों के घरों में तोड़फोड़ की है, उन्हें जल्द क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट और जिलाध्यक्ष सूरज राणा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जिला प्रशासन ने गत वर्ष 20 से 30 सितंबर तक नई टिहरी में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की, लेकिन न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराने पर कांग्रेसियों ने प्रशासन की कार्रवाई का डटकर विरोध किया था। तब शांति भंग करने के आरोप 27 सितंबर को पुलिस ने 21 कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 10 मार्च 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने आरोपियों को समन भेजकर न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए थे। कांग्रेस नेताओं ने निचली अदालत के आदेश को तीन जुलाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने चार जुलाई को निचली अदालत के आदेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी। इसके बाद 18 जुलाई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रशासन की ओर से दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया है।
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